Pension Rules Change: पेंशन से जुड़े नए नियम 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं नवंबर महीने के समाप्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े कई जरूरी वित्तीय कार्यों की डेडलाइन को समाप्त कर दिया जाएगा यदि आपने अब तक आवश्यक काम को पूरा नहीं किया है तो 30 दिसंबर तक अभी टाइम है अपना काम पूरा कर ले सरकार ने पेंशन के विकल्प को चुनने की लास्ट डेट 30 नवंबर रखी है जिसके बाद कर्मचारियों को यह मौका नहीं मिल सकेगा।
इसलिए किया जा रहा है यह बदलाव
सरकार पेंशन सिस्टम को व्यवस्थित करने और पारदर्शी और भ्रष्ट भ्रांतियां से मुक्त करने के लिए यह बदलाव करने जा रही है जिससे लाइफ टाइम सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना इस दिशा में एक अच्छा कदम है इसके अलावा यूपीएस एंड पीसीएस के विकल्पों को स्पष्ट करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है जिससे पेंशन स्कीम में बदलाव के बाद किसी भी समस्या से ना जूझना पड़े
यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का कम समय
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने का बहुत ही कम समय शेष बचा है यह स्कीम चुनने की आखिरी तिथि 30 नवंबर रखी गई है पहले इस तिथि को 30 सितंबर रखा गया था लेकिन इससे आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है यूपीएस और एनपीएस दोनों ही अलग-अलग प्रकार की पेंशन की स्कीमें होती है और कर्मचारियों को इन्हें चुनने के लिए सीमित अवधि का मौका ही दिया जाता है यदि कोई कर्मचारी यूपीएस को अपनाना चाहता है तो उसे 30 नवंबर से पहले अपना आवेदन करना आवश्यक है 1 दिसंबर के बाद इस विकल्प को बंद कर दिया जाएगा।
यूपीएस और एनपीएस में क्या है अंतर?
यूपीएस और एनपीएस दोनों ही सरकारी पेंशन योजना है लेकिन इनकी संरचना अलग-अलग रखी गई है एनपीसी (National Pension System) योगदान आधारित प्रणाली होती है जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों नियमित राशि को जमा कर सकते हैं इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन निवेश पर मिली रिटर्न पर निर्भर करती है क्योंकि इसमें बाजार जोखिम मौजूद रहता है और जिसमें पेंशन निश्चित नहीं होती है इसके अलावा यूपीएस (Unified Pension Scheme) इसके विपरित होती है जो ज्यादा स्थिर और सुरक्षित मानी जाती है इसमें पेंशन की रकम पहले से ही तय की जा सकती है और बाजार की गतिविधियों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें पुरानी पेंशन स्कीम जैसे कुछ विशेषताओं को भी जोड़ा गया है सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर इसकी पेंशन की व्यवस्था की जाती है जबकी एनपीएस में एक हिस्सा एकमुश्त और एक हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है।
पेंशनर्स के लिए लाइफटाइम सर्टिफिकेट जमा करने का खत्म हुआ समय
पेंशन प्राप्त करने वाले को भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन सामने आ गई है हर वर्ष पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता था इस वर्ष लाइफटाइम सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है और 1 दिसंबर से स्वीकार नहीं किया जाने वाला है यदि आप भी निर्धारित समय से पहले लाइफ टाइम सर्टिफिकेट को जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा अब इस सुविधा के अनुसार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध हो चुका है जैसे घर बैठे ऑनलाइन बनाया जा सकता है इसको जमा करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है इससे बैंक या कार्यालय में लाइन में लगने की अब आवश्यकता नहीं होगी।

